निर्देश के मुताबिक, 1 जनवरी, 2011 के बाद बनाए गए ढांचों को अविलंब हटाया जाएगा। इस तिथि से पहले निर्मित ढांचों को कियी निजी भूमि में स्थानांतरित किया जाएगा।
यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने अपने जिला प्रमुखों को लिखे पत्र में ये निर्देश दिए।
संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को 14 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि आदेश जारी होने के बाद कितने अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, कई वर्षो से सड़कों के किनारे हजारों अवैध धार्मिक संरचनाएं बनी हुई हैं।
ये संरचनाएं धीरे-धीरे विस्तारित होती हैं और स्थायी हो जाती हैं, जिससे भूमि का और अधिक अतिक्रमण होता है।
–आईएएनएस

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