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Mumbai: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray addresses a press conference on JNU violence, at his residence in Mumbai on Jan 6, 2020. (Photo: IANS)

कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार हुई सख्त; मुंबई, पुणे, नागपुर बंद

मुंबई कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर महाराष्ट्र में एहतियातन बंद को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने और सख्ती बरतते हुए शुक्रवार को मुंबई, पुणे, नागपुर में सभी निजी कार्यालयों, दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है व कक्षा एक से आठ तक की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं।

इन सबके बीच मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनों की सेवाएं फिलहाल जारी रहेंगी, हालांकि मुख्यमंत्री ने लोगों से इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कहीं सफर करने से मना किया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 52 सकारात्मक मामलों की पुष्टि हुई है।

ठाकरे ने कहा, “कल मेरी अपील के बाद, ट्रेन और बसों में लोगों की भीड़ में भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसमें अभी और कमी की जरूरत है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अत्यंत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी निजी कार्यालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे, सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति 25 प्रतिशत तक ही रहेगी।”

इस आदेश को शुक्रवार मध्यरात्रि से किराने की दुकान, मेडिकल शॉप, डेयरी और बैंक जैसी अत्यंत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में सख्ती से लागू किए जाएंगे।

इन उपायों को आज रात आधी रात से लागू किया जाएगा और इसे मुंबई महानगर क्षेत्र में सख्ती से लागू किया जाएगा। मुंबई महानगर क्षेत्र में मुंबई शहर और उपनगर, रायगढ़, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर, पुणे महानगर क्षेत्र जिसमें पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और आसपास के क्षेत्र, और नागपुर शामिल हैं।

इसके तुरंत बाद बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें ठाकरे के आदेशों का विवरण दिया गया है।

नगर आयुक्त प्रवीण परदेशी के सर्कुलर के अनुसार, सभी निजी, कॉरपोरेट और प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। कस्तूरबा, केईएम और सेवन हिल्स अस्पतालों के आइसोलेशन वाले इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

अत्यंत आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी जाएगी, जिसमें रेलवे, और बस सेवा, मीडिया, बैंक, टेलीफोन और इंटरनेट प्रदाता, पानी, सीवरेज, बिजली, भोजन, सब्जियां, किराने का सामान, अस्पताल और फार्मेसी, सभी ईंधन स्टेशनों, बंदरगाहों और मैन्यूफैक्चरिंग व प्रोडक्शन प्रक्रियाओं को छूट दी जाएगी, जिसकी प्रक्रियाओं को जारी रखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी रहेंगे।

सहायक नगर आयुक्त और पुलिस को लोगों को किसी भी सार्वजनिक स्थानों और समुद्र तटों पर एकत्र नहीं होने के लिए एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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