नई दिल्ली| चुनाव आयोग ने टीवी चैनलों और मीडिया संस्थानों से गुरुवार को सायं साढ़े सात बजे से पहले एग्जिट पोल प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल, 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के आठवें और अंतिम चरण का चुनाव है। अन्य चार राज्यों के चुनाव पहले ही निपट चुके हैं। आयोग के निर्देश के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के मतदान होने पर सायं साढ़े सात बजे के बाद ही मीडिया संस्थान एग्जिट पोल प्रसारित कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि निर्धारित समय से पूर्व एग्जिट पोल प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने दो मई को मतगणना के मद्देनजर भी अहम निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रत्याशी और उनके समर्थक जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। मतगणना स्थल के आसपास भीड़ नहीं एकत्र होगी। प्रत्यासी और उनके एजेंट के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट होने पर ही मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश कर पाएंगे।
–आईएएनएस
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