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तम्बाकू मुक्त दिल्ली बनाने की दिशा में दिल्ली पुलिस का सराहनीय कार्य!

एस.पी. चोपड़ा, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के प्रावधानों को योजनबद्ध तरीके से लागू कर राजधानी को तम्बाकू मुक्त बनाने करने की शुरूआत की है। यह जानकारी दक्षिणी दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त पी.कामराज ने दी है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पहले अपने अधिकारियों और जवानों को सीओटीपीए का प्रशिक्षण दिया और उन्हें इस कानून के प्रति संवेदीकृत किया। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर धूम्रपान करने वालों की पकड-धकड़ शुरू की और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली पुलिस का यह अभियान श्री कामराज के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) एक व्यापक कानून  है जिसका उद्देश्य  तम्बाकू सेवन(उपयोग)  को कम करना है और बिना वैधानिक चेतावनी के सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन और प्रचार, स्कूलों के 100 गज के भीतर और नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाता है। यह कानून तम्बाकू का सेवन करने वाले और सेवन न करने वाले दोनों के स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

मैक्स इंडिया फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहिनी दलजीत सिंह  ने दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली में  तंबाकू सेवन  का 17/ लेागों में प्रचलन है, और इससे तम्बाकू के कारण प्रति वर्ष 10000 से अधिक मौतें हेाती है।  राजधानी में प्रति दिन 81 बच्चे तम्बाकू का उपयोग शुरू करते हैं।  हम दिल्ली पुलिस द्वारा युवाओं को बचाने के अच्छे काम की सराहना करते हैं।

राजधानी में तम्बाकू के सेवन को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2017 के 700 चालानों  के स्तर को फरवरी 2018 में बढ़ाकर 6,000 कर दिया था। शीर्ष तीन प्रदर्शनकारी जिलों को 19 अप्रैल को कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली के एक समारोह में सम्मानित किया गया। दक्षिण-पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त  चिन्नोय बिस्वाल, उत्तर जिले के डीसीपी जतिन नरवाल और दक्षिण जिले के डीसीपी रोमिल बानिया को  स्मृति चिह्न भेंट कर उन्हें उनके  योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इस समारोह में इस बात पर खुशी जाहिर की गई कि इस दिशा में अन्य जिलों ने भी अपनी गतिविधियां  पर गति बढ़ा दी है। इसके अलावा विशेष आयुक्त (कानून और व्यवस्था दक्षिण) श्री पी. कामराज और विशेष आयुक्त श्री प्रवीर रंजन को  दिल्ली में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए)  को लागू करने के उनके अनुकरणीय नेतृत्व और योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

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