नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के अगले दिन अपने अधीनस्थ अदालतों में कामकाज निलंबन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के महानिबंधक मनोज जैन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “इस न्यायालय की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति आदेश पारित करती है कि दिल्ली हाईकोर्ट के अधीनस्थ आने वाली सभी अदालतों में कामकाज 3 मई, 2020 तक निलंबित रखा जाए।”
उच्च न्यायालय ने यह आदेश भी पारित किया है कि यदि अपरिहार्य परिस्थिति में न्यायालय परिसर में किसी मामले की नियमित सुनवाई होती है तो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करना होगा।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस दौरान जरूरी होने पर मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिए की जाए। सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग ‘सिस्को वेबएक्स’ के जरिए होगी।
–आईएएनएस
और भी हैं
दिल्ली में कम नहीं हो रहा वायु प्रदूषण, 347 दर्ज किया गया औसत एक्यूआई
उपराज्यपाल ने राज निवास में पुनर्गठित एनडीएमसी के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई
अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन दिल्ली को बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए : केजरीवाल