नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा।
अदालत ने गैरसरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
–आईएएनएस
और भी हैं
महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा बना आकर्षण का केंद्र
केंद्रीय कर्मचारी अब तेजस, वंदे भारत और हमसफर जैसी ट्रेनों में भी कर पाएंगे एलटीसी का इस्तेमाल
मप्र की शहडोल रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में आए 32 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव