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उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची वकीलों की संस्था

नई दिल्ली| बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली पर टिप्पणी को लेकर दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। वकीलों के निकाय ने तर्क दिया कि उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री, दोनों पूरी तरह से दंडमुक्ति के साथ संविधान पर हमले का अपना क्रोध जारी रखे हुए हैं।

याचिका में कहा- प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने उस शपथ का उल्लंघन किया है जो उन्होंने अपने संबंधित कार्यालयों को संभालने के समय ली थी, और इसलिए, उन्होंने माननीय न्यायालय और भारत के संविधान का अनादर करके कार्यालय में बने रहने के अपने अधिकार को खो दिया है।

वकीलों के निकाय ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित 9 फरवरी के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। एसोसिएशन ने दावा किया कि रिजिजू और धनखड़ ने अपनी टिप्पणियों और आचरण से संविधान में विश्वास की कमी दिखाई।

याचिका में कहा गया- प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने न्यायपालिका की संस्था, विशेष रूप से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सबसे अपमानजनक भाषा में हमला किया है, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार यथास्थिति को बदलने के लिए संवैधानिक योजना के तहत उपलब्ध है।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 सार्वजनिक मंचों पर कॉलेजियम प्रणाली के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 जो संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, का इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार जनता की ²ष्टि में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा को कम कर रहा है। दलील में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत प्रदान किया गया है और उन्होंने अनुच्छेद 69 के तहत संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि की है। प्रतिवादी नंबर 1 का न्यायपालिका पर हमला उस संविधान पर भी हमला है, जिस पर उन्होंने सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ ली थी।

रिजिजू ने कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्पष्ट और पारदर्शी नहीं थी और धनखड़ ने 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था।

–आईएएनएस

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