निर्देश के मुताबिक, 1 जनवरी, 2011 के बाद बनाए गए ढांचों को अविलंब हटाया जाएगा। इस तिथि से पहले निर्मित ढांचों को कियी निजी भूमि में स्थानांतरित किया जाएगा।
यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने अपने जिला प्रमुखों को लिखे पत्र में ये निर्देश दिए।
संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को 14 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि आदेश जारी होने के बाद कितने अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, कई वर्षो से सड़कों के किनारे हजारों अवैध धार्मिक संरचनाएं बनी हुई हैं।
ये संरचनाएं धीरे-धीरे विस्तारित होती हैं और स्थायी हो जाती हैं, जिससे भूमि का और अधिक अतिक्रमण होता है।
–आईएएनएस
और भी हैं
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत तमाम नेताओं ने गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं, जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में फहराया झंडा
कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत का ट्रायल रन सफल, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से होकर गुजरी ट्रेन
मध्य प्रदेश के 17 अलग-अलग धार्मिक स्थानों में की जाएगी शराबबंदी : मोहन यादव