✅ Janmat Samachar.com© provides latest news from India and the world. Get latest headlines from Viral,Entertainment, Khaas khabar, Fact Check, Entertainment.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल के 4 नेताओं को जमानत देने के आदेश पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल के 4 नेताओं को जमानत देने के आदेश पर रोक लगाई

कोलकाता| कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के चार बड़े नेताओं को जमानत देने के विशेष सीबीआई अदालत के आदेश पर सोमवार की देर रात रोक लगा दी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले के सिलसिले में दिन बुधवार को उच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई होने तक तृणमूल के चारों नेताओं को प्रेसीडेंसी जेल में ही रहना होगा।

नारदा स्टिंग टेप मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों- फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के साथ-साथ वर्तमान विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर सोवोन चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार सुबह से राज्य में भारी ड्रामा देखने को मिला। जिसमें कई राजनेता और एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कथित रूप से कंपनी को अनौपचारिक लाभ प्रदान करने के लिए नकद स्वीकार करते पाए गए थे।

दिनभर चले ड्रामे के बाद तृणमूल के चारों नेताओं को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार शाम को अंतरिम जमानत दे दी।

सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सत्ता पक्ष के चार दिग्गजों को जमानत दिए जाने के ठीक बाद, केंद्रीय जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय का रुख किया और मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने और मुकदमे को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की अपील की।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने एक आभासी सुनवाई की व्यवस्था की, जहां सीबीआई के वकील ने ‘प्रभावशाली सिद्धांत’ को सामने रखा और कहा कि एजेंसी बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आरोपी को अदालत में पेश भी नहीं कर सकती है।

सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता ने अपने सबमिशन में उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई कार्यालय में छह घंटे तक मौजूद थीं जो मामले को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।

–आईएएनएस

About Author