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छात्रों और अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर लागू किया हाई कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली : अभिभावकों के मन से प्राइवेट स्कूलों के फीस संबंधी भ्रम को दूर करने और कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15% की कटौती करने का आदेश दिया है।
उदाहरण के लिए, यदि वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक फीस रु. 3000 रही है तो स्कूल उसमें 15℅ की कटौती करने के बाद अभिभावकों से केवल 2550 रुपये ही चार्ज करेंगे। स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने अभिभावकों से इससे ज़्यादा फीस ली है तो स्कूलों को वो फीस लौटाना होगा अथवा आगे के फीस में एडजस्ट करना होगा।उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना काल में जब सभी पैरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे है उस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी।  स्कूल मैनेजमेंट पैरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोकेगा।
 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15℅ की कटौती करने का आदेश कोरोना के समय में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए , जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। इन 460 स्कूलों के अतिरिक्त दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा 18/04/2020 और 28/04/2020 में फीस संबंधी जारी किए गए निर्देश का पालन किया जाएगा। फीस में कटौती कोरोना के  समय में सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है।

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