नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता की मौत की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने के लिए दायर याचिकाएं खारिज कर दीं। अन्नाद्रमुक की निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा और एक स्वयंसेवी संस्था ने इसके लिए याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और रोहिंगटन फली नरीमन की पीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि वह इस याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि ऐसा ही मामला मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित है।
बिल्कुल इसी तरह की एक याचिका तमिलनाडु तेलुगू युवा शक्ति की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
शशिकला पुष्पा ने याचिका के जरिए केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और अपोलो अस्पताल को सीलबंद लिफाफ में दिवंगत नेता की बीमारी और उनका किस तरह से इलाज किया गया इस पर रिपोर्ट के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
पुष्पा ने कहा था कि जयललिता के इलाज के बारे में सारी चीजें गुप्त रखी गईं।
(आईएएनएस)

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