नई दिल्ली| कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को आवश्यक गतिविधियों या सेवाओं को छोड़कर 30 अप्रैल तक शहर में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। कर्फ्यू 16 अप्रैल से शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
सभी शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे, जबकि सिनेमा हॉल या थिएटर या मल्टीप्लेक्स को 30 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके नौ दिन पहले शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया था। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 अप्रैल को रात में कर्फ्यू लगाया गया था, जो अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 7,67,438 से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका है और अब तक 11,540 लोगों की जान ले चुका है।
कोविड मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर, डीडीएमए ने वायरस के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया, जो पिछले 24 घंटों में बुधवार तक 17,000 से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका था।
आदेश के अनुसार, दिल्ली भर में प्रति क्षेत्र प्रति दिन केवल एक साप्ताहिक बाजार को मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत अनुमति दी जाएगी और कोविड के प्रसार को रोकने के लिए डीडीएमए द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
केंद्र, उसके स्वायत्त या अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक निगमों के अधिकारी और दिल्ली सरकार या दिल्ली स्वायत्त निकायों या दिल्ली निगमों के अधिकारी जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं सप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
जिला प्रशासन, वेतन और खाता कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, और रेलवे, बसों, वायु जैसे सार्वजनिक परिवहन को भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा, सभी आकस्मिक सेवाएं जो सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं (जैसे कार्गो, टिकटिंग, एयरफोर्स स्टेशन, सीएफएस, आईसीडी), आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी और सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी की भी अनुमति दी जाएगी।
सभी न्यायिक अधिकारियों या दिल्ली की अदालतों के अधिकारियों को वैध कार्ड दिखाने पर जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सिग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य अस्पताल सेवाओं को भी मान्य कार्ड दिखाने पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों या आईएसबीटी से आने या जाने वाले व्यक्ति को भी वैध आईकार्ड को दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी मान्य आई कार्ड को दिखाने पर वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।
विवाह संबंधी समारोहों में 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति जारी रहेगी।
सार्वजनिक परिवहन जैसे दिल्ली मेट्रो, बसों, ऑटो और टैक्सियों को निर्धारित समय के भीतर काम करने की अनुमति दी जाएगी।
–आईएएनएस
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