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दिल्ली से जाने वाले सभी श्रमिकों की होगी मेडिकल स्क्रीनिंग

नई दिल्ली | गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रवासी श्रमिक एवं विभिन्न शहरों में फंसे लोग अब अपने घरों को वापस लौट सकेंगे। हालांकि इससे पहले इन सभी लोगों की मेडिकल जांच की जाएगी व स्वस्थ लोगों को ही यात्रा की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के इस आदेश का पालन करने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक स्तर पर श्रमिकों की मेडिकल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, “गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक श्रमिक जिस राज्य में है, वहां की सरकार को इन लोगों के मेडिकल स्कैनिंग करवानी होगी। हम दिल्ली से अन्य राज्यों में जाने वाले सभी लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्थाएं करेंगे।”

सत्येंद्र जैन ने कहा, “श्रमिकों को ले जाने का प्रबंध उस राज्य को करना है जिस राज्य के वह लोग हैं। हम इस विषय को लेकर हम सभी राज्यों के संपर्क में हैं।

वहीं आजादपुर सब्जी मंडी को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मंडी में सैनिटाइजेशन करवाया गया है। दरअसल आजादपुर मंडी में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और कई अन्य व्यापारी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “आजादपुर मंडी को सैनिटाइज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। व्यवस्था के तहत मंडी को 24 घंटे खोले रखने का इंतजाम किया गया है।”

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट जोन की संख्या 100 है। वहीं शनिवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के 125 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 3439 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से अभी तक 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

दिल्ली में कोरोना के 1092 रोगी अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल शहर में कुल 2291 कोरोना के एक्टिव रोगी हैं।

साथ ही अब दिल्ली में भी अब गली मोहल्ले या कॉलोनी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसी दुकानें जो किसी मॉल या शॉपिंग कॉन्प्लेक्स के अंदर नहीं हैं उन्हें खोलने की इजाजत है। दिल्ली सरकार ने राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुए यह फैसला किया है।

हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित कोरोना हॉटस्पॉट वाले कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की व्यवसायिक की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही दिल्ली में किसी भी बड़े बाजार में स्थित दुकानों को खोलने की इजाजत भी नहीं दी गई है। सरकार ने केवल रिहायशी इलाकों के आसपास के आसपास स्थित एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी है।

–आईएएनएस

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