राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, “चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। इंडिया की रक्षा करना।”
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी और उनकी सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि मामले में अधिकतम दो साल की सजा देने के लिए ट्रायल जज के पास कोई कारण नहीं था।
पार्टी नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील राजिंदर चीमा, हरिन रावल और वकील तरन्नुम चीमा और प्रसन्ना वकील अदालत में राहुल गांधी की ओर से पेश हुए।
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