नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गाड़ियों पर फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण चिह्न् को प्रदर्शित करने से जुड़े मसौदा नियम को जारी कर दिया है।
सरकार द्वारा जारी किए गए इस मसौदा नियम के मुताबिक, वाहन मालिकों को गाड़ियों पर निर्धारित तरीके से फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण चिह्न् की वैधता को प्रदर्शित करना होगा। इस नियम के तहत वाहनों को अनिवार्य रूप से अपने फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता ( दिनांक-माह-वर्ष के प्रारूप में ) और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न् मसौदा नियमों में निर्धारित तरीकों से वाहनों पर प्रदर्शित करना होगा।
सरकार द्वारा जारी किए गए मसौदा नियम के मुताबिक, भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा, अगर फिट किया गया हो।
इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे के मुताबिक, वाहनों को नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में यह जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
–आईएएनएस

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