नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा।
अदालत ने गैरसरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
–आईएएनएस
और भी हैं
दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल ने 2025-26 के लिए शैक्षणिक सत्र शुरू किया, 31 मार्च तक प्रवेश खुले
सूफी परंपरा के बारे में प्रधानमंत्री के विचार अद्भुत, मुसलमान भी पीएम मोदी के साथ : सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती
सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी का एक साल के लिए बढ़ा कार्यकाल