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Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath.

सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में यूपी के सीएम पर मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के खिलाफ अपील खारिज की

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर 2007 में नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार के साथ प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “यह रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि सीडी की फोरेंसिक रिपोर्ट, जो अभियोजन का आधार बनती है, को 13.10.2014 की रिपोर्ट के अनुसार छेड़छाड़ और संपादित किया गया था, जिसे सीएफएसएल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसकी स्थिति विवादित नहीं है।”

पीठ ने कहा कि जांच 6 मई, 2017 को बंद कर दी गई थी, हालांकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक विरोध याचिका लंबित थी। इसमें कहा गया है, “इन परिस्थितियों में, हम अभियोजन के लिए मंजूरी से इनकार करने के मुद्दे पर दोनों पक्षों द्वारा उठाई गई दलीलों और उक्त मुद्दे के संबंध में उठाए जाने की मांग की गई कानूनी दलीलों में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं।”

मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है और सीडी को सीएफएसएल को भेज दिया गया है और इसमें छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि याचिका द्वारा उठाए गए मुद्दे की पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा जांच की जा चुकी है और 15 साल बाद इस मुद्दे पर जाने का मतलब नहीं है और वह व्यक्ति फिलहाल मुख्यमंत्री है।

फरवरी 2018 में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि उसे मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं मिली। याचिकाकर्ता परवेज परवाज और एक अन्य व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी और आदित्यनाथ द्वारा कथित भड़काऊ भाषण की निष्पक्ष जांच की मांग की, जब वह एक सांसद थे, जिससे उनके आरोपों के अनुसार 2007 में गोरखपुर में दंगे भड़क उठा था।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता फुजैल अहमद अय्यूबी ने उच्च न्यायालय में उल्लिखित मुद्दों में से एक का उल्लेख किया जिसमें लिखा है, “क्या राज्य एक आपराधिक मामले में प्रस्तावित आरोपी के संबंध में धारा 196 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित कर सकता है जो इस बीच मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हो जाता है और संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत प्रदान की गई योजना के अनुसार कार्यकारी प्रमुख है।” अय्यूबी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया और कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार करने के कारण, एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है।

शीर्ष अदालत ने कहा, “रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद, हम इस बात से सहमत हैं कि बाद की घटनाओं ने वर्तमान अपील को पूरी तरह अकादमिक अभ्यास में बदल दिया है।”

पीठ ने कहा, “हमें लगता है कि यह उचित है कि मंजूरी के मुद्दे पर कानूनी सवालों को एक उपयुक्त मामले में विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। नतीजतन, यह अपील खारिज की जाती है।”

–आईएएनएस

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