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हाईकोर्ट

हाईकोर्ट से अपील, क्वारंटीन सेंटर से 3,300 जमाती छोड़े जाएं

नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय में तब्लीगी जमात के लगभग 3,300 सदस्यों की रिहाई के लिए निर्देश प्राप्त करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। इन जमातियों को मार्च में मरकज में हिस्सा लेने के बाद विभिन्न क्वारंटीन (संगरोध) केंद्रों में भेजा गया था और उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। एक सभा कादरी द्वारा अधिवक्ता शाहिद अली के माध्यम से दायर याचिका में अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से 14 दिनों के संदिग्ध कोरोनोवायरस रोगियों के संगरोध से संबंधित दिशानिर्देश पर और उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की है कि क्या लोगों का निरंतर कारावास भारतीय संविधान का उल्लंघन है।

शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामला सामने आने की संभावना है।

याचिका में कहा है, “तब्लीगी जमात के कुल 3,288 लोगों को अलग-अलग संगरोध केंद्रों में रखा गया है। आज तक, वहां से किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, इस तथ्य के बावजूद कि वे किसी भी तरह से संक्रमित नहीं हैं। कई सदस्य ऐसे हैं जिनकी लगातार तीन रिपोर्ट निगेटिव आई हैं।”

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि तब्लीगी जमात से संबंधित एक मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा जा रहा है।

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ स्थायी काउंसल राहुल मेहरा और चैतन्य गोसाईं ने अदालत के सामने कहा, “कानून के अनुसार जांच चल रही है और एक प्रमुख विभाग (अपराध शाखा) द्वारा इसे नियंत्रित किया जा रहा है।”

प्रवर्तन निदेशालय ने मरकज प्रमुख साद, जमात और अन्य से जुड़े ट्रस्टों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है।

–आईएएनएस

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