नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायलय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) की सांसद कनिमोझी व अन्य के खिलाफ बुधवार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति एस.पी. गर्ग ने राजा, कनिमोझी व अन्य को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा और साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय कर दी।
अदालत सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2जी स्पेक्ट्रम धन शोधन मामले में राजा, कनिमोझी और अन्य लोगों को बरी करने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।
सीबीआई ने मंगलवार को अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई से पहले ईडी ने भी सोमवार को इस मामले में 21 दिसंबर, 2017 को आए विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। ईडी मामले में वित्तीय अनियमितता की जांच और सीबीआई को सहयोग कर रही है।
विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीबीआई और ईडी मामले में आरोपी 33 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मुहैया कराने में विफल रही हैं।
राजा और कनिमोझी के अलावा इस मामले में विशेष अदालत ने 17 अन्य को भी रिहा कर दिया था, जिसमें द्रमुक सुप्रीमो एम. करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, एसटीपीएस के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आसिफ बालवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी और कलैगनार टीवी के पी.अमृतम और शरद कुमार शामिल हैं।
–आईएएनएस
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