रांची: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक मामले में शनिवार को साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने सजा की अवधि पर बहस पूरी होने के बाद उन्हें सजा सुनाई।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर इस मामले में पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने गतवर्ष 23 दिसंबर को इस घोटाले के संबंध में लालू प्रसाद और 15 अन्य को दोषी करार दिया था।

और भी हैं
बंगाल एसआईआर: सीएम ममता बनर्जी का आरोप, कहा- जिंदा वोटर्स को मरा हुआ बताया गया
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से बौखलाई AAP, अफवाहें फैला रही है: शिक्षा मंत्री
जानें, बिहार में किस गठबंधन और किस पार्टी को मिलेगी बहुमत, किसके हिस्से आएगी कितनी सीटें