नई दिल्ली: रिलायंस इंफ्रास्ट्रकचर (आरइंफ्रा) की सहयोगी कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा.लि. (डीएएमईपीएल) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्प (डीएमआरसी) द्वारा 5,200 करोड़ रुपये चुकाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। उच्च न्यायालय ने इससे पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रकचर को मुआवजे के रूप में 5,200 करोड़ रुपये दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने बयान जारी कर कहा, “मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत दाखिल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 11 मई, 2017 को मध्यस्थता न्यायाधिकरण की ओर से पारित आदेश को लागू करने और 5,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने का डीएमआरसी को निर्देश दिए थे।”
बयान के अनुसार, “डीएमआरसी को डीएएमईपीएल को 2,945.54 करोड़ रुपये का मुआवजा ब्याज के साथ चुकाना है।”
–आईएएनएस
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