नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश बी.एच.लोया की कथित रहस्मय मौत के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश लोया शोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे।
याचिका में कोई दम न होने की बात कहते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि न्यायाधीश लोया की मौत स्वाभाविक थी।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करने के तरीके और मामले की सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय के प्रशासकों की समिति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर संदेह करने को लेकर नाराजगी जताई।
–आईएएनएस
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