नई दिल्ली| राष्ट्रीय राजधानी में 7 जून तक सख्त तालाबंदी रहेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देशों के साथ निर्माण और निर्माण इकाइयों को छोड़कर, जिन्हें सोमवार से फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है, “डीडीएमए दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में व्यक्तियों की आवाजाही (आवश्यक गतिविधियों या सेवाओं को छोड़कर) पर, 7 जून को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का विस्तार करने का निर्देश देता है।”
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली को धीरे-धीरे अनलॉक करने की घोषणा के एक दिन बाद अधिसूचना जारी की गई है, जो कि दूसरी कोविड लहर का मुकाबला करने के लिए 19 अप्रैल से सख्त तालाबंदी के तहत है।
“निर्माण या उत्पादन इकाइयों के मालिक या ठेकेदार या निर्माण गतिविधियों के कर्मचारी कोविड-19 सुरक्षा के संबंध में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।”
आदेश में आगे कहा गया है कि ई-पास होने पर ही श्रमिकों या कर्मचारियों की आवाजाही की अनुमति होगी।
कोविड संक्रमण के प्रसार पर नजर रखने के लिए हर फैक्ट्री यूनिट और निर्माण स्थलों पर कोविड सैंपल टेस्टिंग की नियमित सुविधा होगी।
इस बीच, डीडीएमए ने राष्ट्रीय राजधानी में जिला प्रशासन और जिला पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लोग सभी मंडियों, रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी, स्लम क्षेत्रों के साथ-साथ किराने की दुकानों और मेडिकल स्टोर पर जाने वाले लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।
इसमें कहा गया है कि मार्केट एसोसिएशन, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) भी सभी दुकानदारों और निवासियों द्वारा कोविड के उचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
–आईएएनएस
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