नई दिल्ली: नई दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने और सिंगल यूज़ वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से हतोत्साहित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार इस संबंध में पालिका परिषद द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें संस्थान, समुदाय और व्यक्ति एक साथ आने का आह्वान किया गया है जिससे कि एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन और इसके अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए स्थायी विकल्प तलाशा जा सकें।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 12 की उप-धारा (z) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभी से 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग ( पुनर्नवीनीकरण) की बिक्री, उपयोग, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
तथा 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन विस्तारित, पॉलीस्टाइनिन सहित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग भी प्रतिबंधित होगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक वाली वस्तुएँ जैसे – प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक, स्टिक प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, स्टिरर, ट्रे इत्यादि को एनडीएमसी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में उपयोग के लिए हतोत्साहित किया गया है। 100 माइक्रोन से कम के स्वीट बॉक्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के चारों ओर फिल्मों को लपेटना या पैक करना पर भी प्रतिबंध होगा।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग (पुनर्नवीनीकरण) की बिक्री, उपयोग, स्टॉकिंग और वितरण पर भी 31 दिसंबर, 2022 के बाद से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति इस अधिसूचना/आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 5000 का जुर्माना भरना होगा।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष ने नई दिल्ली क्षेत्र के आगंतुकों, ग्राहकों और निवासियों से दैनिक जीवन कि गतिविधियों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील की है, ताकि नागरिक निकाय सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त शहर के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उन्होंने लेन, गलियों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्लास्टिक कचरे को खत्म करने के लिए नागरिक निकाय द्वारा शुरू की गई पहल में शामिल होने के लिए आरडब्ल्यूए, एमटीए, गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों से भी आग्रह किया।
उन्होंने आगे बताया कि पालिका परिषद नई दिल्ली क्षेत्र में प्लास्टिक को कम करने, पुन: उपयोग और रीसायकल करने के लिए व्यवहार परिवर्तन पर बाजार, आवासीय और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। पालिका परिषद क्षेत्र के सफाई सेवक भी इस पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बाजार क्षेत्रों में दुकानों और घरों पर जा रहे है।
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