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NDMC ने अपनी परिषद की बैठक में विभिन्न नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों को मंजूरी दी

गोल मार्केट भवन को संग्रहालय के रूप में पुनर्स्थापित और संरक्षित करना, इंदिरा निकेतन छात्रावास में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण, सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन के वेतनमान में विसंगति, एनडीएमसी की दुकानों, कियोस्क, स्टालों और पान थड़ों के लाइसेंस पर नीति और वार्षिक संपत्ति कर की वसूली और मूल्यांकन चक्र में परिवर्तन परिषद की बैठक में  मुख्य मुद्दे रहे। 

 नई दिल्ली:नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की आज हुई, परिषद की बैठक की अध्यक्षता पालिका परिषद के अध्यक्ष – श्री भूपिंदर सिंह भल्ला ने की। इस बैठक में विधायक एवं सदस्य – एनडीएमसी, श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, अन्य सदस्य – श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा सैलानी, श्री गिरीश सचदेवा और सचिव – श्री विक्रम सिंह मलिक ने भाग लिया । बैठक के समक्ष रखे गए कार्यसूची विषयों में विभिन्न नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें मंजूरी भी दी गयी ।

आज की  पालिका परिषद ने बैठक में अपने समक्ष रखी कार्यसूची के विषयों में से निम्नलिखित नागरिक और कर्मचारी केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी है:

. गोल मार्किट भवन को संग्रहालय के रूप में संरक्षित और पुनर्स्थापित करना

यह परियोजना जून 2006 से विभिन्न मुकदमों के कारण लंबित थी। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने 16 जून, 2022 को गोल मार्केट का निरीक्षण किया और एनडीएमसी के अधिकारियों को इस विरासती भवन के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिये ।

माननीय उपराज्यपाल जी ने यह भी निर्देश दिया था कि आसपास के क्षेत्र के सुधार के लिए समानांतर कार्य को भी शुरू किया जा सकता है। परिषद द्वारा तय की जाने वाली संग्रहालय की थीम/विषय को समय के साथ बाद में तय किया जाएगा।

इस परियोजना में गोल मार्केट का पुनर्वास और संरक्षण और आसपास के क्षेत्र का पुनर्विकास, सर्विस ब्लॉक और गोल मार्केट भवन के बीच सिविल वर्क, सर्विस ब्लॉक और सबवे का निर्माण शामिल है। इस परियोजना में भवन का उन्नयन, आंतरिक कार्य, प्ल्म्बींग कार्य, विद्युत, प्रकाश  (आंतरिक और बाहरी), प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया कार्य, अग्निशमन कार्य आदि भी शामिल होंगें।  इस परियोजना की मुख्य विशेषताओं में केंद्रीय कोर्ट यार्ड में कांच के गुंबद की छत की संरचना, पहली मंजिल के स्तर की पुनर्रचना, फॉल्स सीलिंग सहित छत की संरचना, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, सजावटी फिटिंग और सबवे और लिफ्ट को भी शामिल किया गया।

 इंदिरा निकेतन कामकाजी महिला छात्रावास में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण।

पालिका परिषद तीन कामकाजी महिला छात्रावास जैसे मंदिर मार्ग पर स्वाति गर्ल्स हॉस्टल, भगवान दास रोड पर आकांक्षा-अराधना और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग पर इंदिरा निकेतन चला रही है – एनडीएमसी को कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के लिए जमीन की जरूरत है, लेकिन एनडीएमसी क्षेत्र में जगह की भारी कमी है, इन परिस्थितियों को देखते हुए और ऐसी सुविधाओं की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों में ही संभावना तलाशी जाये कि क्षमता बढ़ाने के लिए एनडीएमसी क्षेत्र में नए कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण की कहाँ संभावना है ।

अत: मौजूदा छात्रावासों में कामकाजी महिलाओं के लिए अतिरिक्त ब्लॉक प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। पालिका परिषद ने अपने पिछले बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की एक अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण के लिए बजट प्रस्तावित किया था। यह इंदिरा निकेतन में अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया, क्योंकि परिसर में जगह उपलब्ध है।

प्रस्तावित भवन 208 क्षमता के मौजूदा छात्रावास से सटा हुआ है। प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं कुल प्लॉट क्षेत्र मात्र 6715.91 वर्गमीटर है, जिसमें पुराने भवन का ग्राउंड कवरेज 852.87 वर्गमीटर है और नए भवन का ग्राउंड कवरेज 521.65 वर्गमीटर होगा, मौजूदा छात्रावास 4 मंजिला इमारत में जिसमें 208 नग बिस्तरों की संख्या और प्रस्तावित 4 मंजिला इमारत में 117 बिस्तरों की क्षमता होगी ।

. सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगति का समाधान:-

माननीय केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) की प्रिंसिपल बेंच के निर्देश दिनांक 28.09.2020 के अनुपालन में और स्पीकिंग ऑर्डर दिनांक 26.07.2021 के अनुसार सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन का 5वां डीटीएल वेतनमान क्रमशः रु. 3200-85-4985 और 3200-85-5155 उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 27.12.2017 के अनुसार, इन दोनों पदों के लिए अब संगत 6वां डीटीएल वेतनमान क्रमशः 6000-20200 + 2000 (ग्रेड पे) और 6000-20200 + 2200 (ग्रेड पे) के अनुरूप होगा।

एनडीएमसी की दुकानों, कियोस्क, स्टालों, पान थड़ों के लाइसेंस और उससे संबंधित मुद्दों पर नीति।

पालिका परिषद का संपदा विभाग मुख्य रूप से दुकानों, कियोस्क, स्टालों, पान थड़ों, कार्यालय इकाइयों, सरकारी निकायों के कार्यालय स्थान, होटल जैसे वाणिज्यिक परिसरों जैसी विभिन्न प्रकार की संपत्तियों से संबंधित है।

एनडीएमसी की दुकानों, कियोस्क, स्टालों, पान थड़ों के लाइसेंस और उससे संबंधित मुद्दों पर नीति के मामले पर विचार-विमर्श करने और दिनांक 27.06.2016 को परिषद द्वारा पूर्व में तय की गई नीति के बारे में उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए मामला एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 9 के तहत गठित एक उप-समिति को भेजा जाये, यह आज की परिषद बैठक में मंजूर किया गया है।

इस नीति में लाइसेंस का नवीकरण, व्यापार में परिवर्तन, कानूनी उत्तराधिकारी के आधार पर लाइसेंस का हस्तांतरण, साझेदारी के आधार पर लाइसेंस का हस्तांतरण, इकाइयों को क्लब करना, आपसी विनिमय, सेक्युर्टी जमा, मचान और मेजेनाइन और अन्य शर्तें सबलेटिंग, रद्द करने पर नुकसान और लाइसेंस रद्द करने, परिसर की सीलिंग और डी-सीलिंग इत्यादि शामिल है।

विभिन्न एनडीएमसी भवनों में मैकेनाइस्ड हाउसकीपिंग कार्य

परिषद की बैठक में विभिन्न एनडीएमसी भवनों जैसे : तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, चेस्ट एंड पॉली क्लिनिक – एसबीएस मार्ग, स्वास्थ्य परिसर – धर्म मार्ग, सीपीएच – मोती बाग, पालिका प्रसूति अस्पताल – लोधी रोड में मशीनीकृत सफाई और सफाई कार्य प्रस्तावित किए गए। परिषद ने यह कार्य न्यूनतम बोली लगाने वाले को देने की स्वीकृति दी।

. वित्तीय वर्ष 2023-24 से संपत्ति कर के निर्धारण और संग्रह के लिए वार्षिक चक्र में परिवर्तन

संपत्ति कर विभाग ने परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है, जिसके अंतर्गत  वित्तीय वर्ष 2023-24 से संपत्ति कर के निर्धारण और संग्रह के लिए वार्षिक चक्र में परिवर्तन किया जाए, जिसमे प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक सरकारी बिलों की प्रस्तुति / भेजने का कार्य पूरा किया जा सकता है। वर्ष की पहली तिमाही में सभी भूमि और भवनों के मूल्यांकन की तैयारी और निरीक्षण और नोट्स लेने के लिए अधिसूचना स्थान पर रखा जाएगा, सामान्य आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस, सभी आपत्तियों का निपटान और मूल्यांकन सूची और प्रकाशन का प्रमाणीकरण के संबंध में प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक कार्य पूरा किया जा सकता है। हर साल 15 मई तक मूल्यांकन सूची में संशोधन किया जा सकेगा। निजी बिलों की प्रस्तुति प्रत्येक वर्ष 31 मई तक की जा सकती है। करदाता 30 जून तक 10% और उसके बाद सितंबर तक 5% की छूट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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