नई दिल्ली:नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में होटल, रेस्तरां, कॉफी शॉप, लॉजिंग हाउस, मिठाई की दुकानें और दैनिक खाने योग्य वस्तुओं को बेचने वाले छोटे स्टॉल / कियोस्क आदि जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए विभिन्न ट्रेड लाइसेंसों के अनुदान / नवीनीकरण के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में वार्षिक संशोधन दिनांक 23/08/2018 को परिषद के निर्णय के अनुसार, पालिका परिषद द्वारा 01/04/2022 से प्रभावी किया गया है।
इस निर्णय के तहत लॉन्ड्री, बॉयलर, डी.जी.सेट, हॉकिंग, शेफ कार्ट, ड्राई क्लीनर आदि के लिए कोई वृद्धि नहीं होगी। 5 सितारा होटलों को छोड़कर, बाकी श्रेणियों में भी इस राशि में न्यूनतम वृद्धि रु.100 से 2000/- वार्षिक की है।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इस वर्ष स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए लगभग 200 मामलों पर विचार करेगी।
स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में संशोधन वृद्धि के संबंध में आदेश दिनांक 25/06/2022 पालिका परिषद की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है।
और भी हैं
मुस्तफाबाद में इमारत ढहने से चार की मौत, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने अवैध निर्माण पर उठाए सवाल
ओडिशा : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने पुरी में किया दर्शन, कहा- ‘सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रही डबल इंजन सरकार’
वक्फ कानून’ पर सुनवाई : विधायक अमानतुल्लाह खान बोले- ‘सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलेगी राहत’