नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल व्यवस्था को एक फरवरी से लागू करने की मंजूरी दे दी।
कुछ राज्य स्वैच्छिक आधार पर एक फरवरी से दोनों अंतर्राज्यीय और राज्यान्तरिक ई-वे बिल को लागू कर सकते हैं। ई-वे बिल व्यवस्था 15 जनवरी से उपलब्ध होगी।
सूत्र ने कहा कि ई-वे बिल सामानों के राज्यान्तरिक आवागमन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था एक जून से लागू अनिवार्य होगी।
हालांकि, राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से फरवरी से शुरू होगी।
–आईएएनएस
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