नई दिल्ली, 2 अक्टूबर । दिल्ली के लोगों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। अब, आप पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने के बाद नई गाड़ी लेते वक्त अच्छी-खासी छूट का फायदा उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से मोटर व्हीकल टैक्स पर छूट देने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना की खास बात यह है कि सर्टिफिकेट आफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी होने के बाद अगले तीन साल तक वह मान्य रहेगा। दिल्ली सरकार अब दिल्लीवालों को पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने पर नई गाड़ियों की खरीद में ‘मोटर व्हीकल टैक्स’ पर छूट देगी।
मुख्यमंत्री आतिशी से इस योजना की मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द इसे अधिसूचित भी कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत नए कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ (सीओडी) जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी। इस योजना के तहत नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 प्रतिशत और ऐसे डीजल चालित वाहनों के लिए छूट 15 प्रतिशत होगी। ट्रांसपोर्ट (कमर्शियल) में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी चालित वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 15 प्रतिशत और ऐसे नए डीजल चालित वाहनों के लिए 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ (सीओडी) जारी होने के तीन साल तक मान्य रहेगा। इस योजना के बाद दिल्ली में लोगों को पुराने वाहन को स्क्रैप करवाने और नए वाहन लेने में काफी ज्यादा सहूलियत होगी। उन्हें अच्छा-खासा डिस्काउंट भी मिलेगा।
-आईएएनएस
और भी हैं
अक्टूबर में भारत में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड, 21.64 लाख यूनिट पहुंचा आंकड़ा
दिल्ली में कम नहीं हो रहा वायु प्रदूषण, 347 दर्ज किया गया औसत एक्यूआई
उपराज्यपाल ने राज निवास में पुनर्गठित एनडीएमसी के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई