नई दिल्ली | दिल्ली में अब गली मोहल्ले या कॉलोनी की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। ऐसी दुकानें जो किसी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं हैं, उन्हें खोलने की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार यह फैसला किया है। दिल्ली सरकार द्वारा इस मामले में फैसला ले लिया गया है और सभी औपचारिकताएं रविवार सुबह तक पूरी कर ली जाएंगी।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना हॉटस्पॉट वाले कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की व्यवसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने की इजाजत दी है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा। इस आदेश के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में, शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं, शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों और आवासीय परिसरों के आसपास स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। जबकि मुख्य बाजारों, शॉपिंग मॉल्स स्थित दुकानों, मार्केट कॉम्प्लेक्स इस दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे।
सरकारी आदेश के मुताबिक, केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही इस दौरान खोलने की अनुमति दी गई है।
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस बारे में एक विस्तृत नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी दिल्ली के व्यापारियों को भी दी जाएगी।
इसके साथ ही शनिवार को दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। शुक्रवार तक दिल्ली में कुल 92 कोरोना हॉटस्पॉट थे। शनिवार को शालीमार गांव स्थित गली नंबर 9 और गली नंबर 3 को सील कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली में यादव विला ब्लॉक एक्स की गली नंबर 1 स्थित मकान संख्या 303 से गली नंबर 3 के मकान नंबर 289 तक का एरिया सील कर दिया गया है।
— आईएएनएस
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