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Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif. (File Photo: Xinhua/PID/IANS)

नवाज शरीफ के खिलाफ जमानती वारंट जारी

 

इस्लामाबाद: भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गुरुवार को जवाबदेही अदालत ने जमानती वारंट जारी किया।

डॉन न्यूज के मुताबिक, अदालत ने शरीफ परिवार के लंदन के फ्लैटों से संबंधित पहली सुनवाई पूरी करने से पहले नवाज शरीफ के जमानतदार से सख्ती से पूछा कि पूर्व प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं आए।

शरीफ के खिलाफ यह जमानती वारंट अल-अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल इस्टिैबलिशमेंट केस में जारी किया गया।

अदालत ने लंदन में एवेनफील्ड फ्लैट मामले की सुनवाई तीन नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा दायर एवेनफील्ड फ्लैटों से संबंधित मामलों के संबंध में 19 अक्टूबर को नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और मरियम के पति कैप्टन मोहम्मद सफदर पर आरोप तय किए थे।

नवाज शरीफ पर अलग से अल-अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल एस्टैबलिशमेंट मामलों में आरोप तय किए गए हैं।

तीनों ने इन मामलों में खुद को निर्दोष बताया है। इस मामले में दायर आरोपपत्र में अपदस्थ प्रधानमंत्री के बेटे हसन और हुसैन नवाज सह-आरोपी हैं।

मरियम और सफदर गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश हुए जबकि नवाज शरीफ पेश नहीं हो सके क्योंकि वह फिलहाल अपनी मां के साथ सऊदी अरब में हैं।

सर्वोच्च अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने 28 जुलाई को एनएबी को छह सप्ताह के भीतर जवाबदेही अदालत में नवाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था और निचली अदालत को छह महीनों के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया था।

शरीफ और उनके बेटों का नाम एनएबी के तीनों मामलों में है जबकि मरियम और उनके पति सिर्फ एवेनफील्ड मामले में नामजद हैं।

–आईएएनएस

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