नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश बी.एच.लोया की कथित रहस्मय मौत के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश लोया शोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे।
याचिका में कोई दम न होने की बात कहते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि न्यायाधीश लोया की मौत स्वाभाविक थी।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करने के तरीके और मामले की सुनवाई के दौरान बंबई उच्च न्यायालय के प्रशासकों की समिति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर संदेह करने को लेकर नाराजगी जताई।
–आईएएनएस

और भी हैं
यूपीएससी सीएसई 2025 का रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री बने ऑल इंडिया टॉपर
प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के तहत दिल्ली में होने वाले “India AI Impact समिट 2026” के लिए परिषद द्वारा की गई तैयारियों की ज़मीनी समीक्षा: चहल
अजित पवार के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर, विपक्ष के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि