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पीएनबी मामला : अदालत ने 6 देशों को साक्ष्य के लिए पत्र भेजने की अनुमति दी

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 11,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी नीरव मोदी की परिसंपत्तियों की पहचान करने व उन्हें जब्त करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सोमवार को छह देशों को अनुरोध पत्र (लेटर्स ऑफ रोगेटरी) भेजने की अनुमति दी। विशेष न्यायाधीश एम. एस. आजमी ने एलआर जारी करने की अनुमति प्रदान की।

एलआर एक प्रकार का अनुरोध पत्र है जो किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का न्यायालय साक्ष्य जुटाने के लिए दूसरे देश के न्यायालय को भेजता है।

जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण यह आदेश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विधिवत ईडी की ओर से दाखिल आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर द्वारा अदालत से एलआर की मांग किए जाने पर दिया गया है।

ईडी ले कहा कि मामले से संबंधित दस्तावेज व साक्ष्य हांगकांग, सिंगापुर, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, यूके और अमेरिका से जुटाने के लिए एलआर की आवश्यकता है।

पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।

–आईएएनएस

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