रांची: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक मामले में शनिवार को साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने सजा की अवधि पर बहस पूरी होने के बाद उन्हें सजा सुनाई।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर इस मामले में पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने गतवर्ष 23 दिसंबर को इस घोटाले के संबंध में लालू प्रसाद और 15 अन्य को दोषी करार दिया था।
और भी हैं
केजरीवाल की ‘पारदर्शी राजनीति’ की खुली पोल, शराब घोटाले का बनाया कीर्तिमान : राहुल गांधी
दिल्ली चुनाव : नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को अन्ना आंदोलन के उनके साथी देंगे चुनौती
‘दिल्ली में फिर बनेगी केजरीवाल की सरकार’ : गोपाल राय