नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी.के.शशिकला को आत्मसमर्पण करने के लिए अधिक समय देने से इनकार कर दिया।
न्ययालय ने इस संबंध में समय का अनुरोध करने वाली शशिकला की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका ठुकरा दी। वरिष्ठ अधिवक्ता के.टी.एस. तुल्सी ने इस मामले को न्यायालय के समक्ष उठाया।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को शशिकला और दो अन्य को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। शशिकला को इस मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई गई है।
–आईएएनएस

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