नई दिल्ली| केंद्र ने शनिवार को 68 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद एक्जिट प्लान की जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन जोनों के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्रियाकलापों को खोला जाएगा। सोमवार(एक जून) से लागू होने वाले केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से इस नए आदेश में नए दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया है। उल्लेखनीय है कि 31 मई को लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने वाला है।
दिशानिर्देश के अनुसार, ” राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एनडीएमए), आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के अनुच्छेद 6(2)(1) के अंतर्गत, 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है और कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जाएगा।”
इसका मतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 10(2)(1) के सन्निहित शक्तियों के तहत दिशानिर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।
–आईएएनएस
और भी हैं
रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाएगी : लक्ष्मी सिंह
जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश
मुस्लिम महिलाओं और शिया धर्मगुरु ने वक्फ बिल का किया समर्थन