नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपना पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर यह रकम जमा कराने का आदेश दिया है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की पीठ ने 15 अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये की पहली किस्त और उसके बाद 10 मई को शेष 100 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है।
अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
अदालत ने कहा कि 15 अप्रैल को अदालत देखेगी कि उसके आदेश का पालन हुआ या नहीं। अदालत ने साथ ही कहा कि अपना पैसा वापस मांग रहे खरीदारों को यह रकम अनुपातिक (प्रो राटा) आधार पर बांटी जाएगी।
–आईएएनएस

और भी हैं
यूपीएससी सीएसई 2025 का रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री बने ऑल इंडिया टॉपर
प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के तहत दिल्ली में होने वाले “India AI Impact समिट 2026” के लिए परिषद द्वारा की गई तैयारियों की ज़मीनी समीक्षा: चहल
अजित पवार के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर, विपक्ष के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि