नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) लोक प्रहरी की याचिका को खारिज करते हुए पूर्व सांसदों के पेंशन को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।
एनजीओ ने पूर्व सांसदों को दी जाने वाली पेंशन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने याचिका के संबंध में कहा “यह याचिका खारिज की जाती है।”
–आईएएनएस

और भी हैं
सी-डैक भर्ती 2026: कंसल्टेंट के कई पदों पर आवेदन शुरू, 64 वर्ष वालों के पास भी मौका
सरकारी नौकरी का शानदार अवसर: डिप्टी मैनेजर सहित 26 पदों पर भर्ती शुरू, जानें योग्यता और सैलरी
48 घंटों में दूसरी बढ़ोतरी: वैश्विक तेल संकट के बीच दिल्ली में सीएनजी फिर से हुई महंगी