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करीब 90 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट पहुंची बीजेपी

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जयपुर| राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर कर इस साल सितंबर में लगभग 90 कांग्रेस विधायकों द्वारा सौंपे गए इस्तीफे के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा सचिव को पक्षकार बनाया गया है। राजेंद्र राठौड़ खुद उच्च न्यायालय में पेश हुए और याचिका पेश की, मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में एक खंडपीठ द्वारा की जाएगी।

याचिका में 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों द्वारा सौंपे गए इस्तीफे को स्वीकार नहीं करने के अध्यक्ष के ‘अनिर्णय’ को चुनौती दी गई है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह और राजनीतिक संकट के चलते 25 सितंबर को राज्य में कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे करीब 90 विधायकों ने पार्टी आलाकमान को चुनौती दी थी और स्वेच्छा से अपनी सीटों से इस्तीफा देने का फैसला किया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा।

याचिका के अनुसार, स्पीकर को विधायकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने या इस्तीफे के पत्र जाली होने की कोई जानकारी नहीं थी। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा प्रक्रिया के अनुच्छेद 190 (3) (बी) नियम 173 के तहत अविलंब इस्तीफा स्वीकार करना अध्यक्ष के लिए बाध्यकारी था। याचिका में कहा गया है कि जब लगभग 90 विधानसभा सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनका सामूहिक ज्ञान विफल हो गया था। राठौड़ ने तर्क दिया, तब से दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस्तीफा पत्र अभी तक स्वीकार नहीं किए गए हैं।

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याचिका में कहा गया है कि इस्तीफा देने वाले मंत्री और विधायक अभी भी संवैधानिक पदों पर हैं और कैबिनेट की बैठकों में भाग लेकर नीतिगत फैसले ले रहे हैं, हालांकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। राठौड़ ने तर्क दिया कि ये इस्तीफे स्पीकर द्वारा स्वीकार किए बिना भी प्रभावी हो गए हैं क्योंकि इस तरह के इस्तीफे को एक बार प्रस्तुत करने के बाद वापस लेने के लिए अनुच्छेद 190 में कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है।

याचिका में कहा गया है कि इन परिस्थितियों में, सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है क्योंकि इस्तीफा देने वाले विधायकों को सार्वजनिक पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राठौड़ ने याचिका में कहा कि इसके बावजूद विधायक विधायक निधि से पैसा खर्च कर रहे हैं और मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग लेकर आर्थिक और राजनीतिक परिणामों के साथ नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि स्पीकर ने खुद 18 अक्टूबर को राठौड़ को मौखिक आश्वासन दिया था कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित और अनुमोदित कानूनी स्थिति को भी अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे भी नजरअंदाज कर दिया गया है।

राठौड़ ने शिवराज सिंह चौहान बनाम मध्य प्रदेश अध्यक्ष वाद 2020 का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि मंत्रिपरिषद को लगातार सदन का विश्वास हासिल करते रहना सरकार के अस्तित्व के लिए जरूरी है और इस मामले में कोई विलंब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में कर्नाटक और मणिपुर विधानसभाओं का उदाहरण भी दिया।

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–आईएएनएस

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