नई दिल्ली| दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तरफ कदम बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 की धारा 3,3 ए और 5 द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम वाडरें के परिसीमन एवं उससे से जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है।
दिल्ली नगर निगम के वाडरें के परिसीमन के लिए गठित आयोग में तीन सदस्य होंगे। यह आयोग दिल्ली नगर निगम के वाडरें के परिसीमन से संबंधित अपनी रिपोर्ट अपने गठन से चार माह के अंदर सौंपेगा।
विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली, इसके अध्यक्ष होंगे एवं पंकज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और रणधीर सहाय, अतिरिक्त आयुक्त, दिल्ली नगर निगम इस परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे।
और भी हैं
प्रवासी भारतीय भारत में ऐसी सरकार चाहती है जो 2047 तक भारत को एक महान एवं विकसित राष्ट्र बना सके
लाल किले के पास कैब ड्राइवर की हत्या, भिखारी को मारी गोली
जेपी अग्रवाल, कन्हैया कुमार और उदित राज दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार