✅ Janmat Samachar.com© provides latest news from India and the world. Get latest headlines from Viral,Entertainment, Khaas khabar, Fact Check, Entertainment.

बॉम्बे एचसी ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

मुंबई| बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस एनजे जमादार ने अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की जमानत पर दो दिन तक सुनवाई की।

72 वर्षीय देशमुख को 1 नवंबर, 2021 को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों और अन्य आरोपों के तहत धन शोधन के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया था।

ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके खिलाफ 21 अप्रैल, 2021 को कथित भ्रष्टाचार, आधिकारिक पद के दुरुपयोग आदि के लिए अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी।

बाद में, ईडी ने मुंबई, नागपुर में देशमुख के घर और कार्यालयों पर कई छापे के साथ तस्वीर में प्रवेश किया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया।

पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मार्च 2022 से यहां लंबित देशमुख की जमानत याचिका की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था।

–आईएएनएस

About Author