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हाईकोर्ट ने रक्षा भ्रष्टाचार मामले में जया जेटली की सजा पर रोक लगाई

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नई दिल्ली: रक्षा सौदे से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने चार साल कैद की सजा पर चंद घंटों में ही रोक लगा दी। हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश की पीठ ने गुरुवार को न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता में यह आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर रोक जया जेटली की उस याचिका पर लगाई है, जिसमें उन्होंने निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के माध्यम से दायर की गई अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने सजा को निलंबित करने की मांग की थी।

निचली अदालत में सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद जेटली की कानूनी टीम हाईकोर्ट चली गई।

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इससे पहले दिन में दिल्ली की एक अदालत ने रक्षा सौदे से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में जेटली को चार साल की जेल की सजा सुनाई थी।

दो अन्य दोषियों और जेटली के पूर्व सहकर्मी गोपाल पचेरवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.पी. मुर्गई को भी अदालत ने इसी अवधि की जेल की सजा सुनाई थी।

इसके बाद जेटली ने गुरुवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अन्य दोषियों द्वारा शुक्रवार को अदालत में जाने की संभावना है।

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इससे पहले गुरुवार को दिन में सीबीआई न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने तीनों को शाम पांच बजे से पहले अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

यह मामला 2000-2001 में एक न्यूज वेबसाइट तहलका द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसे भारत में रक्षा खरीद सौदों में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए ऑपरेशन वेस्टएंड कहा गया है। तहलका ने मार्च 2001 के मध्य में ऑपरेशन को सार्वजनिक किया था।

एक रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार का पदार्फाश करने के लिए किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के बीस साल बाद अदालत ने 20 जुलाई को जया जेटली, गोपाल पचेरवाल और मेजर जनरल एस. पी. मुर्गई को दोषी ठहराया था।

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–आईएएनएस

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