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क्रुन (जर्मनी): कई मौकों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्ट उतारकर घुड़सवारी करते या मछली पकड़ते शर्ट ब्रिटेन के...

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मुंबई| शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को विद्रोही समूह द्वारा पार्टी के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के...

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 नई दिल्ली:नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में होटल, रेस्तरां, कॉफी शॉप, लॉजिंग हाउस, मिठाई की दुकानें और दैनिक खाने योग्य वस्तुओं को बेचने वाले छोटे स्टॉल / कियोस्क आदि जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए विभिन्न ट्रेड लाइसेंसों के अनुदान / नवीनीकरण के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में वार्षिक संशोधन दिनांक 23/08/2018 को परिषद के निर्णय के अनुसार, पालिका परिषद द्वारा 01/04/2022 से प्रभावी किया गया है। इस निर्णय के तहत लॉन्ड्री, बॉयलर, डी.जी.सेट, हॉकिंग, शेफ कार्ट, ड्राई क्लीनर आदि के लिए कोई वृद्धि नहीं होगी। 5 सितारा होटलों को छोड़कर, बाकी श्रेणियों में भी इस राशि में न्यूनतम वृद्धि रु.100 से 2000/- वार्षिक की है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इस वर्ष स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए लगभग 200 मामलों पर विचार करेगी। स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में संशोधन वृद्धि के संबंध में आदेश दिनांक 25/06/2022 पालिका परिषद की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है।

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नई दिल्ली| एनडीए और विपक्षी खेमे दोनों ने मंगलवार को आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की...