नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों जैसे होटल, रेस्तरां, कॉफी शॉप, लॉजिंग हाउस, मिठाई की दुकानें और दैनिक खाने-पीने योग्य सामान बेचने वाले छोटे स्टॉल/कियोस्क को चलाने के लिए विभिन्न ट्रेड लाइसेंसों के जारी करने या नवीनीकरण के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में वार्षिक वृद्धि को 23 अगस्त, 2018 के परिषद के निर्णय के अनुसार 01अप्रैल 2021 से लागू करने की घोषणा की है।
इस निर्णय के तहत छोटे कियोस्क/स्टॉल, मदर डेयरी बूथ, वाटर ट्रॉली आदि के लिए कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। शेष श्रेणियों में भी न्यूनतम बढ़ोतरी 100/- रुपये से लेकर 1700/- रूपये वार्षिक किया जाएगा, लेकिन इसमें 5-सितारा होटल शामिल नही होंगे ।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इस साल स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए करीब 200 मामलों पर कार्रवाई करेगी। इन मामलों में से 25 प्रतिशत मामलों के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी, जिसमें सभी छोटी दुकानें, स्टॉल, पानी की ट्रॉली आदि शामिल हैं।
इस निर्णय के अनुसार 40% मामलों में 400/- रुपये की वृद्धि होगी, 30% मामलों में 900/- रुपये की वृद्धि होगी, 2% मामलों में 100 रुपये और पांच सितारा होटलों आदि को कवर करने वाले 1% मामलों में 4300/- रुपये की वृद्धि प्रति मामला प्रति वर्ष के लिये की गई है ।

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