नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा जारी स्वास्थ्य लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के लिए बंगाली मार्केट स्थित बंगला पेस्ट्री शॉप (दुकान नंबर 34 से 37) को जारी किए गए नोटिस में उल्लेख किया है कि वेंडर की ओर से लापरवाही बरतने की कार्रवाई ने, न केवल स्वास्थ्य लाइसेंस की प्राथमिक शर्तों का उल्लंघन किया है, बल्कि कई लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया है।
एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 339 के प्रावधान के अनुसार, पालिका परिषद ने वेंडर को यह बताने का निर्देश दिया है कि नोटिस जारी होने के 10 दिनों के भीतर उल्लिखित स्वास्थ्य लाइसेंस उल्लंघन के कारण क्यों नहीं उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए । अन्यथा एनडीएमसी अधिनियम की धारा 333 के अंतर्गत पालिका परिषद बिना कोई और नोटिस दिए परिसर को सील करने का अधिकार रखती है ।
पालिका परिषद ने यह भी घोषणा की है कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये जारी किए गए और निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रत्येक उल्लंघनकर्ता के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करेगी।

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