कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कन्नूर में 12 फरवरी को एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर रोक लगा दी। यह रोक राज्य सरकार की इस संबंध में दी गई याचिका के बाद लगाई गई है। इससे एक हफ्ता पहले मृतक शोएब मोहम्मद के पिता ने अपने बेटे की मौत की जांच के संबंध में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसके बाद न्यायालय की एकल पीठ ने मामले की सीबीआई जांच करवाने के आदेश दिए थे।
उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है।
निर्णय पर चिंता जताते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. सुधाकरन ने कहा, “कन्नूर जिला पार्टी समिति निर्णय के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय जाएगी।”
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के थालास्सेरी विधानसभा सीट से विधायक ए.एन. शमसीर ने मामले में सीबीआई जांच पर रोक के निर्णय का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा, “इस मामले में चार आरोपियों के हमारे पार्टी से जुड़े होने के बावजूद हमारे (माकपा) पास डरने का कोई कारण नहीं है।”
शमसीर ने कहा, “हमने चारों को पार्टी से निकाल दिया है। सीबीआई जांच का विरोध करने की एक वजह यह है कि राज्य पुलिस ने इस मामले में अच्छा काम किया है और 11 आरोपियों को पकड़ा है।”
यह हत्या 12 फरवरी को उस समय की गई थी जब शोएब और उसके दोस्त मट्टनूर के समीप एक भोजनालय के पास थे। तभी वहां चार लोग कार से आए और भोजनालय के पास बम फेंक दिया, जिसके बाद चारों ने उसे तलवार से बुरी तरह घायल कर दिया। अस्पताल ले जाए जाने के दौरान शोएब की मौत हो गई।
–आईएएनएस
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