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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट नें दिल्ली-एनसीआर में लगाईं पटाखों की बिक्री पर रोक दिवाली पर पटाखे रहेंगे शांत

 

ओम कुमार ,नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट नें बच्चों और बुजुर्गों को दिवाली का तोहफा दिया है जी हाँ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में तत्काल प्रभाव से 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है साथ में सारे लाइसेंस स्थायी और अस्थायी तौर पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गयें है इस दीवाली दिल्ली-एनसीआर के अंदर पटाखों की बिक्री नही की जा सकेगी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा हे कि ये बैन 1 नवंबर 2017 तक बरकरार रहेगा.1 नवंबर के बाद दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बिक सकेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि दिवाली पर वायु और ध्वनि प्रदुषण के क्या हालात होंगे? 

न्यायमूर्ति जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 6 अक्टूबर को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.कोर्ट से मांग की गई थी कि वह पिछले वर्ष के अपने उस आदेश को बहाल करे,जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी 

11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी.सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश जारी रहना चाहिए, क्योंकि पटाखों से दिवाली के पहले और बाद में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है जिससे दिल्ली वासियों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पडता है।

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