नई दिल्ली| दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक इमरान हुसैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने कहा, “आरोपी कपिल मिश्रा के खिलाफ डीसीपी के माध्यम से संबंधित राशि के रूप में 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया गया है।”
दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन द्वारा दायर मानहानि मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने कपिल मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी कर उन्हें 27 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।
बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की है। हुसैन ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है। उनका आरोप है कि दिल्ली में 17 हजार पेड़ों को काटने के आदेश वाले मामले में उन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए थे।
आप नेता ने अदालत को बताया था कि मिश्रा ने दो अन्य नेताओं के साथ मिलकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे आरोप लगाए थे, जिससे भविष्य के चुनावों में उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित होने की संभावना थी।
–आईएएनएस
और भी हैं
जीतन राम मांझी ने 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ), 2024 में “एमएसएमई मंडप” का उद्घाटन किया
दिल्ली में गोकुलपुरी के एक पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग, कर्मचारी घायल
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन आकर्षण का केंद्र