किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर ‘टूलकिट’ संपादित करने और साझा करने के आरोप में दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था।
कार्यवाही के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन को बताया कि दिशा पूछताछ के दौरान जवाब देने में आनाकानी कर रही है और उसने सह-आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक पर दोषारोपण कर दिया है।
पुलिस ने अदालत से उसे तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। सह-अभियुक्त शांतनु को नोटिस दिया गया है, जो 22 फरवरी को जांच में शामिल होंगे, जिसके बाद दोनों का आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी।
लोक अभियोजक इरफान अहमद ने अदालत को बताया, “वह जवाब देने में आनाकानी कर रही है। हमने सह-आरोपी शांतनु को नोटिस दिया है, जो 22 फरवरी को जांच में शामिल होगा। सह-अभियुक्त के साथ सामना कराकर दिशा से पूछताछ होगी।”
अभियोजक ने कहा, “पूछताछ के दौरान, दिशा रवि ने निकिता और शांतनु पर दोष मढ़ दिया। सभी आरोपियों को एक-दूसरे के साथ आमने-सामने कराने की आवश्यकता है। इसीलिए तीन दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जा रही है।”
अदालत को यह भी बताया गया कि दिशा रवि ने जमानत की अर्जी दी है जो 20 फरवरी को सुनवाई के लिए आएगी।
साइबर सेल ने ‘टूलकिट’ के ‘खालिस्तान समर्थक’ निर्माताओं के खिलाफ ‘भारत सरकार के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक युद्ध’ छेड़ने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।
–आईएएनएस
और भी हैं
आईएफएफआई देश में फिल्म इंडस्ट्री के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ : अश्विनी वैष्णव
भारत-गुयाना के बीच गर्मजोशी भरे रिश्ते, ‘डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट’ वैश्विक समस्याओं का समाधान : पीएम मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी को गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से नवाजा गया