नई दिल्ली: कोविड -19 महामारी के वर्तमान नए चरण में अपने कर्मचारियों की मदद करने के उद्देश्य से, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी)
ने चिकित्सा बीमा और किसी भी उपलब्ध सरकारी या निजी अस्पताल में चिकित्सा उपचार सहित कुछ विशेष कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है।
इसमें किसी भी उपलब्ध सरकारी / प्राइवेट अस्पताल में कराए गए कोविड के चिकित्सा उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति पालिका परिषद की अनुमोदित दरों पर 100% किये जाने का प्रावधान भी किया गया है ।
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 अब कहर ढा रही है और चिकित्सा सुविधाओं का बुनियादी ढांचा पूरे देश में एक बड़े दबाव का सामना कर रहा है,
जिसमें दिल्ली और उससे जुड़ा एनसीआर क्षेत्र भी शामिल है ।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर पालिका परिषद क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सेवाएं
निर्बाध और सुचारू रूप से प्रदान करना महामारी की स्थिति के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा जारी है, जिनमें स्वच्छता, पानी और बिजली की
आपूर्ति और चिकित्सा सेवाएं इत्यादि शामिल है ।
विभिन्न विभागों में काम करने वाले पालिका परिषद कर्मचारी आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किए गए कार्यों में निरन्तर और प्रभावी ढंग से कार्यरत है ।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी समेकित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, इन आवश्यक सेवा कर्तव्यों में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों / श्रमिकों को इस महामारी
के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों के साथ अनिवार्य चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा।
दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और स्थिति दयनीय होती जा रही है, यह भी देखा जा रहा है कि उपचार /
बिस्तर इत्यादि सुविधाओं का उन अस्पतालों में अभाव हो रहा है ,जो अस्पताल पालिका परिषद द्वारा उदार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के
इलाज के लिये सूचीबद्ध है । यह स्थिति पालिका परिषद कर्मचारियों में दहशत पैदा कर रही हैं ।
इस स्थिति को देखते हुए, तत्काल चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए, ड्यूटी पर रहते हुए उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कल्याणकारी उपाय के
रूप में, सभी कर्मचारियों, भूतपूर्व कर्मचारियों, संविदात्मक / आरएमआर कर्मचारियों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए चिकित्सा सुविधा की
किसी भी उपलब्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के लिये अनुमति देना आवश्यक है, यदि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और किसी भी उपलब्ध
सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। इनमें चिकित्सा / उपचार के बाद पालिका परिषद / चरक पालिका अस्पताल के मुख्य
लेखा विभाग के माध्यम से ओपीडी और आईपीडी में उपचार लागत के 100% व्यय की प्रतिपूर्ति एनडीएमसी की दरों पर किये जाने की मंजूरी दी गयी है ।
इन सुविधाओं को 31 दिसंबर, 2021 तक या सरकार द्वारा कोरोना महामारी समाप्ति तक जारी रहेगी, जो भी इनमें से जो भी पहले हो।
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