नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा।
अदालत ने गैरसरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
–आईएएनएस

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